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बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई: 8 हाइवा, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली जब्त

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सार


DCG NEWS :-17 अक्टूबर 2024 को बलौदाबाजार में राज्य शासन के निर्देश पर अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। दो दिनों में 8 हाइवा, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली जब्त की गई। जिला खनिज अधिकारी के.के. बंजारे ने बताया कि महानदी क्षेत्र और विभिन्न गांवों में जांच के दौरान अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त वाहन पकड़े गए। सभी जब्त वाहन संबंधित थानों को सुपुर्द कर दिए गए हैं और वाहन मालिकों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत जुर्माना लगाया जा रहा है। कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों को अवैध रेत कारोबार पर कड़ी निगरानी रखने और दस्तावेजों (जैसे रॉयल्टी पर्ची) की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के अवैध धंधों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुरी खबर नीचे है

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WhatsApp-Image-2024-10-17-at-10.09.29-PM बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई: 8 हाइवा, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली जब्त

DCG NEWS बलौदाबाजार :- 17 अक्टूबर 2024/राज्य शासन के निर्देश पर जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। जिसमें दो दिनों में ही 8 हाइवा,5 ट्रैक्टर एवं 2 ट्रॉली रेत से भरे वाहन ज़ब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी के के बंजारे ने बताया कि देर रात एवं सुबह खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण के संबध में जांच की गई।जांच के दौरान कसडोल तहसील अंतर्गत ग्राम चिंचपोल में महानदी क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन संलिप्त 2 ट्रॉली जब्त किया गया है। इसके साथ ही बल्दाकछार, तुरमा,कटगी, सरखोर, चिचपोल एवं रायपुर जिले से संबंधित करमंडी,चिखली,कुटेला,से 8 हाइवा,5 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। 8 रेत से भरे हाईवा सीजी04 पी जे 7990, सीजी04पी डब्ल्यू 6678,सीजी04पी डब्ल्यू 7767, सीजी04 एनपी 6244, सीजी15 डीएफ 8377,सीजी22 डब्ल्यू 4580,सीजी22 के 5551,सीजी 04एच एक्स 9080 एवं टैक्टर में 1 सोल्ड महेंद्रा, 1सोल्ड पावर ट्रैक,सीजी22 पी 8980, सीजी04 एन बी 9039,सीजी04 एम 3821 शामिल है।

DCG NEWS बलौदाबाजारसभी जब्त वाहन नजदीकी थाना के सुपुर्दगी में रखा गया है। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है की कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में रेत के अवैध कारोबार के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अवैध रेत के भंडारण,अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों के परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री सोनी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन व धंधा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे अवैध धंधे एवं परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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