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नए कानून लागू होने से न्यायालय के कार्यो में दिखाई दे रही तेजी

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नए कानून लागू होने से न्यायालय के कार्यो में दिखाई दे रही तेजी

DCG NEWS :- नए कानून से जनता को क्या लाभ होगा इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए DCG NEWS ने दुर्ग जिले की अधिवक्ता सुश्री अर्पणा मुखर्जी से चर्चा किया औऱ उन्होंने नए कानून के बारे में बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों, वकीलों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों, चर्चाओं और सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्मों के माध्‍यम से इस विषय पर गहन चर्चाएं और विश्‍लेषण किए गए हैं। जन-जागरुकता अभियान, संवाद कार्यक्रम, सूचनात्मक वेबसाइट्स और मंत्री स्‍तरीय वेबिनार का आयोजन भी किया गया।

DCG NEWS :- नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो-एन.सी.आर.बी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली-सी.सी.टी.एन.एस. एप्लिकेशन में 23 कार्यात्‍मक संशोधन किए हैं। नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

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नए कानून में 90 दिन के अंदर पुलिस को देनी होगी पूरी जानकारी

DCG NEWS :- पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं मुकदमे के समाप्ति के बाद न्यायाधीशों को 45 दिन में देना होगा निर्णय और अब देश में अपराधियों को नहीं मिलेगी कोई छोटे माफी अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का अवसर आधुनिक न्याय प्रणाली न्याय प्रक्रिया में फोरेंसिक जांच का समावेश, डिजिटल रिकॉर्ड , तकनीकी रिकॉर्ड दस्तावेजों में शामिल जांच होगा और जो भी समान जपती की है उनका ऑडियो , वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो गया है गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक बलात्कार पीड़िता के लिए की ई बयान की सुविधा भी नए कानून में शामिल है जिसकी प्रक्रिया तेज गति से चल रही है

नए कानून में कुछ और विशेष व्यवस्था

नए कानून में संगठित अपराध परिभाषित राजद्रो देशद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित मोब ,लीचिंग , स्नैचिंग अपराध के रूप में शामिल

नए कानून में अपराध धाराओं को वर्गीकृत कर दिया गया है जिसमें महिला संबंधित अपराध एक जगह शामिल किए गए हैं परिभाषा में बालक ट्रांसजेंडर जोड़ा गया है जो आईपीसी में नहीं था

आतंकवाद के लिए नई संहिता दंड का प्रावधान किया गया है संगठित अपराधों के लिए दंड के प्रावधान भी किया गए है

नए कानून में पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना अनिवार्य होगा

आपराधिक मामलों में मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय देने होंगे

18 वर्ष से कम के बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है

देश के खिलाफ साजिश रचने पर होगी कड़ी सजा कानून राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया देश के हितों देश के झंडा देश के सीमाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा

एफ आई आर दर्ज के बाद 24 घंटे में न्यायालय के सामने पेश करना होगा

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