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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना में गरीबों को लाभ न मिलने पर आम आदमी पार्टी का विरोध

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना में गरीबों को लाभ न मिलने पर आम आदमी पार्टी का विरोध

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सार

DCG NEWS :- आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने श्रमिकों की समस्याओं को लेकर श्रम अधिकारी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत गरीब श्रमिकों और दिव्यांग परिवारों को लाभ न मिलने की शिकायत की। डॉ. एस. के. अग्रवाल और संजय सिंह ने बताया कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रहती हैं और जमीन पर लागू नहीं होतीं। योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन करने की तीन माह की समय सीमा आचार संहिता के कारण पूरी नहीं हो सकी, जिससे सैकड़ों श्रमिक परिवारों को इसका लाभ नहीं मिला। आप ने सरकार से इस नियम में बदलाव की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। पूरी खबर नीचे  है

पूरी खबर

DCG NEWS :- आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉ एस की अग्रवाल  आरटीआई विंग प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह तथा  उपाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में आप सदस्यों ने श्रमिकों की समस्याओ को लेकर श्रम अधिकारी से बात की l विषय के अंतर्गत डॉ एस के अग्रवाल ने बताया कि सरकार के द्वारा की गई घोषणाए , योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती है, योजनाएं कागजों तक सीमित रहती है l संजय सिंह ने बताया छत्तीसगढ़ सरकार की योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत व्यक्ति के परिवार को ₹100000 की राशि मिलनी चाहिए लेकिन जमीन स्तर पर योजना का बहुत बुरा हश्र है l हम आम आदमी पार्टी के पास जो शिकायत आई उसके तहत योजनाओं का लाभ गरीब निर्माण श्रमिक मजदूरों तथा दिव्यांगो के  परिवारों को नहीं मिल रहा है l श्रमिकों के  परिवार योजना के लाभ के इंतजार में आवेदन कर कर के थक गए उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया l

DCG NEWS :- आप सदस्य ने इसकी शिकायत श्रम  अधिकारी से करने पर अधिकारी ने बताया कि  योजना के नियम कहते हैं कि निर्माण श्रमिक तथा दिव्यांग के परिवार को योजना का लाभ लेने के लिए मृतक की तारीख से 3 माह के  अंदर आवेदन करना होता है लेकिन विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण इस योजना पर कार्य नही हो सका और उक्त समय सीमा के कारण सैकड़ो परिवार इस योजना से बाहर हो गए l

 DCG NEWS :- इस कारण से उनके परिवार वालों को योजना का लाभ नहीं मिल सका क्योंकि यह पॉलिसी मैटर है इस पर निर्णय  लेने का अधिकार हमारे क्षेत्र के बाहर है l सरकार अपने इस नियम में कोई परिवर्तन करे तभी उन हजारों श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सकता है lआम आदमी पार्टी का यह सवाल सरकार से की तीन माह की जो शर्त   रखी गई है और आचार संहिता के कारण इस काम को रोक दिया गया इसका खामियाजा गरीब मजदूर के परिवार की लोग क्यों भुक्ते? सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई लेना चाहिए अन्यथा आम आदमी पार्टी उन गरीबों के हित में आंदोलन करने को मजबूर होगी सदस्य उपस्थित सदस्य डॉ एस के अग्रवाल, संजय सिंह, मेहरबान सिंह, धर्मेंद्र चौधरी,  दिवाकर ठाकुर, रवि साहू, मुशरफ, रउफ अंसारी, मनीष मिश्रा, राहुल त्रिपाठी आदि

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